फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस ने मु.अ.सं. 899/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गैंग लीडर अनुपम दुबे द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गैंग लीडर अनुपम दुबे ने अपनी अवैध कमाई से प्राप्त सरकारी भूमि को अपनी माता श्रीमती कुसुमलता दुबे के नाम से खरीद रखा था, जिसकी कुल सरकारी कीमत लगभग ₹3,10,00,000/- (तीन करोड़ दस लाख रुपये) आँकी गई है।
कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण:
भू-स्वामी: श्रीमती कुसुमलता दुबे, निवासी मोहल्ला कसरट्टा, कोतवाली क्षेत्र, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद। भूमि का स्थान: ग्राम नगरिया लालशाह, परगना सकतपुर, तहसील तिर्वा, जनपद कन्नौज। भूमि का क्षेत्रफल: कुल 2.877 हेक्टेयर, गाटा संख्या: 23/0.61ए, 40/0.360, 2604/1.1700
वर्तमान बाजार मूल्य: ₹3.10 करोड़ यह सम्पत्ति पूर्व में श्री महेशचंद्र दुबे के नाम थी, जिसे अभिलेख के अनुसार स्थानांतरित किया गया था। धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसे कुर्क किया गया।
अब तक कुर्क की जा चुकी कुल सम्पत्ति:
राज्य सरकार द्वारा चिह्नित माफिया अनुपम दुबे व उसके परिजनों की अब तक कुल ₹1,71,09,24,895/- (एक अरब इकहत्तर करोड़ नौ लाख चौबीस हजार आठ सौ पचानवे रुपये) की सम्पत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं।
कार्रवाई में शामिल पुलिस बल:
थाना मऊदरवाजा, फतेहगढ़ से:
थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी, हे0का0 अनुज तिवारी, का0 सुभाष पाण्डेय
थाना सौरिख, जनपद कन्नौज से:
प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार बिन्द मय हमराह पुलिस बल
फतेहगढ़ पुलिस की यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा आगे भी इस प्रकार की कठोर कार्रवाइयाँ जारी रहने की संभावना है।
