फर्रुखाबाद: फतेहगढ़ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 जून 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देश पर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गंभीर आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त को न्यायालय ने 7 वर्ष का कठोर कारावास व 52,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त वृजेश पुत्र देशराज निवासी सुल्तान नगर, कोतवाली मोहम्मदाबाद के विरुद्ध थाना मोहम्मदाबाद में वर्ष 1994 में मु0अ0सं0-111/1994 वाद सं0-106/2009 धारा 307/34, 504, 506 भा0द0वि0 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस प्रकरण में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 30 जून 2025 को मा० एडीजे तृतीय कोर्ट, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त वृजेश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹52,500 का जुर्माना लगाया गया।

इस मुकदमे में एडीजीसी श्री अनुज प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल हरवेन्द्र सिंह एवं पैरोकार कांस्टेबल गुलाम गौस की भूमिका सराहनीय रही, जिनके समन्वय और परिश्रम से यह निर्णय सुनाया गया।

फतेहगढ़ पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भविष्य में भी अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ऐसी ही प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी ताकि जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।