फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 जून 2025 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए प्रदेश भर में थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को गंभीरता से अभियोजन कार्य में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है।
2019 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम सीढ़ेचकरपुर निवासी अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह पुत्र बृजनन्दन सिंह से जुड़ा है। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-131/2019, वाद संख्या-13878/24, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
टीम व अभियोजन का समन्वय रहा अहम
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, तथा न्यायालय के पैरोकारों व कोर्ट मोहर्रिर ने इस मुकदमे में समन्वयित प्रयास कर केस की सुनवाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 18 जून 2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम एफटीसी कोर्ट फर्रूखाबाद ने अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह को दोषी करार देते हुए 06 माह की सजा और ₹500 का अर्थदंड सुनाया।
इन अधिकारियों की रही विशेष भूमिका
एपीओ: श्री नजमुद्दीन कादरी
कोर्ट मोहर्रिर: का0 अंकुर कुमार
पैरोकार: का0 बब्लू कुमार
इन अधिकारियों की सतत निगरानी, दस्तावेज़ीय प्रमाणों की प्रभावी प्रस्तुति और कोर्ट में सशक्त पैरवी ने इस निर्णय को सम्भव बनाया।
पुलिस अधीक्षक ने की सराहना
इस सजा के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा संलग्न टीम के प्रयासों की सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि यह सफलता अन्य लंबित मामलों में भी त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है।
