उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की मदिरा की बिक्री के लिए ई-लॉटरी 2025-26 के माध्यम से दुकानों के आवंटन हेतु सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी कासगंज द्वारा बताया गया कि देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें (अंग्रेजी शराब और बियर), भांग की दुकानें और मॉडल शॉप्स का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदकों को पहले ई-लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होना तथा उसका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, इसके अलावा आवेदक केवल व्यक्तिगत आवेदन कर सकता है, भागीदारी अथवा कंपनियां फुटकर दुकानों के लिए पात्र नहीं होगी। प्रत्येक आवेदक प्रति दुकान केवल एक आवेदन कर सकता है परंतु एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों को ही प्राप्त कर सकता है।
जिलाधिकारी कासगंज श्रीमती मेधा रूपम ने अवगत कराया कि आवेदक को आवेदन के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र या अधिकृत आयकर वैल्युएर (मूल्यांकनकर्ता) द्वारा जारी ऋण शोधन क्षमता (हैसियत) प्रमाण पत्र जो दिनांक 1 जनवरी 2024 के पश्चात जारी किया गया हो,आयकर रिटर्न का विवरण तथा निर्धारित प्रारूप में 10 रु. का नोटरीकृत शपथ-पत्र भी देना होगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि लॉटरी 2025-26 के माध्यम से आवंटित दुकानें 2026-27 के लिए नवीनीकरण योग्य होगी।
देशी मदिरा की दुकानों के लिए चयनित आवेदकों को आवंटन के तीन दिन के भीतर संपूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस अवश्य जमा करनी होगी तथा देशी मदिरा के लिए निर्धारित न्यूनतम बल्क लीटर में कोटा और कंपोजिट दुकानों (IMFL/FL) व मॉडल शॉप के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व उठाना अनिवार्य होगा। आवेदक से प्रतिभूति धनराशि के रूप में केवल ई-बैंक गारंटी स्वीकार की जाएगी जो कि जिला आबकारी अधिकारी को बंधक (प्लेज्ड) होगी। ई लाॅटरी के प्रथम चरण हेतु आवेदन दिनांक 17.02.2025 से प्रारंभ होगा। दिनांक 27.02.2025 तक आनलाइन आवेदन इस पोर्टल पर किया जा सकता है। जनपद की NIC वेबसाइट से भी संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदक किसी भी स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ के लिए पोर्टल पर दिए गए नंबर 7838522111, 9140095228, 8318976636, 7985020998, 9453090579, 8005660401, 9454466049, 7267941256 तथा 9454466033 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक या जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कासगंज भी से संपर्क कर सकते है।