पीलीभीत में बिना लाइसेंस शुरू किया व्यवसाय तो लगेगा 25 हजार का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से कारोबार के लिए लाइसेंस जारी कराए बगैर व्यवसायी ने कारोबार शुरू कर दिया। जांच में खुलासा होने पर मामला कोर्ट गया। कारोबारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद स्वरूप ने 28 दिसंबर 2023 को शहर के हसनी स्कूल के पास मोहल्ला भूरे खां में मसाला चक्की तथा व्यावसायिक आरओ प्लांट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारी की ओर से व्यवसाय को लेकर कोई पंजीकरण अथवा लाइसेंस नहीं दिखाया गया था। मौके पर पेयजल के 20 खाली तथा 50 भरे जार मौजूद थे