दूध में मिलावट करने का मुकदमा नौ साल न्यायालय में चला। थाना कोतवाली के गांव ग्वालटोली के दूधिया रामदास पर दूध में मिलावट करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गौरव प्रकाश ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य विभाग की टीम ने 2015 में बाजार में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने बाजार में गांव ग्वालटोली के रहने वाले रामदास के दूध का सैंपल लिया। जांच में दूध में मिलावट पाई गई। टीम ने रामदास के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गौरव प्रकाश के न्यायालय में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि नौ साल तक चले मुकदमे के बाद शुक्रवार को रामदास ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पहला अपराध होने की बात कही। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गौरव प्रकाश ने 500 रुपया जुर्माना लगाकर उसे बरी कर दिया।