पीलीभीत:मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना बरखेड़ा पर पंजीकृत धारा 498A/304B/34/302 भादवि व 3/4 दहेज एक्ट के अभियोग में मा0 न्यायालय ने 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष कारावास व 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा।

पीलीभीत वादी की तहरीर के आधार पर थाना बरखेड़ा 0 पर मुकदमा अपराध संख्या 718/2017 धारा 498A/304B/34/302 भादवि व 3/4 दहेज एक्ट पंजीकृत कराया। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त 1.महेश मिश्रा पुत्र सकटे लाल 2. श्रीमती राजेश्वरी उर्फ मीना पत्नी महेश मिश्रा निवासीगण ग्राम दियोरा थाना बरखेड़ा का चालान माननीय न्यायालय कर दिनांक 17.12.2017 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय पीलीभीत में विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ए.एस.जे/एफ.टी.सी(W.P) पीलीभीत द्वारा सुनवाई पूर्ण कर दिनांक 01-10-2022 को धारा 498A/304B/34 भादवि व 4 दहेज एक्ट में दोष सिद्ध अभियुक्त 1. महेश मिश्रा 2. श्रीमती राजेश्वरी उर्फ मीना उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास व 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।