पीलीभीत : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुख्यात अपराधियो द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण के संबंध मे चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत शासन की मंशा के अनुरूप श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के आदेशानुसार एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में विदेश भेजने के नाम पर लोगो से धोखाधडी व जालसाजी करने वाले गैंग के गैंग सदस्य गुरुपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तकिया थाना गजरौला जनपद पीलीभीत हाल निवासी वसुंधरा कालोनी थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत के विरुद्ध विवेचक प्रभारी निरीक्षक गजरौला आशुतोष रघुवंशी के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर रिपोर्ट अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाकर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के न्यायालय प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के वाद सख्या 1422/2022 सरकार बनाम गुरूपाल सिंह अन्तर्गत धारा 14(1)गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 मे श्रीमान पुलकित खरे जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अऩ्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये लोगो को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधडी व जालसाजी कर अवैध धन अर्जित करने वाले गैंग के गैग सदस्य गुरूपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह द्वारा धोखाधडी व जालसाजी कर अर्जित अवैध सम्पत्ति से दो किता खेत गाटा संख्या 703क रक्वा 0.2950 हे0 व गाटा संख्या 706 रक्वा हे0 1.6300 का ½ अंश क्षेत्रफल 0.9630 हे0 कीमत 81 लाख 85 हजार रूपये के कुर्क करने के आदेश दिनांकित 01.08.2022 के अनुपालन में श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय की मौजूदगी व निर्देशन में नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक गजरौला मय फोर्स व प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढी मय फोर्स के अचल संपति कुर्क कर श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर महोदय को प्रशासक नियुक्त किया गया है तथा सभी वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की गयी।
कुर्क शुदा सम्पत्ति–
1.कृषि भूमि 0.963 हेक्टेयर कीमत- 81,85,000 रू0
आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुरूपाल –
- मु0अ0सं0 371/18 धारा 420/392/323/504/506/342/364ए/386/120बी भादवि0 थाना सुनगढी
- मु0अ0सं0 05/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सुनगढी