उमराना (निकट होलिका पोल ) मछलीशहर के निवासी श्री बिस्मिल्ला s/o रहमत अली जिनके द्वारा पूर्व से बनी विद्युत लाइन से सटाकर भवन निर्माण कराया जा रहा था जिससे विद्युत दुर्घटना की प्रबल संभावना के कारण बिजली विभाग मछलीशहर द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व से बनी विद्युत लाइन के नीचे अथवा सटकर भवन निर्माण करवाना जिससे कि लाइन से मानक दूरी का उलंघन होता है भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियम 79 व 82 के अधीन अपराध है, तथा इस निर्माण से घटित किसी भी दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी । विद्युत विभाग SDO मछलीशहर श्री अमर सिंह पटेल द्वारा अवगत कराया गया कि यदि किसी को भवन निर्माण कार्य करना है तो कार्यालय में लाइन शिफ्टिंग हेतु प्रार्थना पत्र देने के पश्चात इस्टीमेट राशि विभाग में जमा कर विभागीय अनुमति प्राप्त कर लाइन शिफ्टिंग का कार्य करवाने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराना चाहिए । उक्त शिफ्टिंग कार्य में किसी प्रकार के विवाद अथवा स्थान न मिलने की भी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होती है ।
सवांददाता: कमल मौर्य