पीलीभीत: टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-21 हेतु अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल, टेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एवं सर्विस सेक्टर पर 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थियों द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएफसी द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0/लाभार्थी द्वारा अपने श्रोतों से लगाया जायेगा। पात्रता की शर्तें उ0प्र0 का मूल निवासी हो, परिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000/- व शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000/- से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र केवल राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हो द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। लाभार्थी का योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड, बैंक एकाउन्ट होना आवश्यक है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, निगम की मार्जिन मनी/टर्मलोन योजना से इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नहीं होगें। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार भुगतान न करने की दशा में निगम निर्धारित समय से विलम्ब भुगतान पर विलम्ब अवधि के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज लेगा।
लाभार्थियों का चयन तथा स्वीकृति- इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला प्रबन्धक के कार्यालय कक्ष संख्या 46 विकास भवन, पीलीभीत में निर्धारित प्रारूप पर स्वच्छ प्रतियों में आवश्यक संलग्नकों सहित दो प्रतियों में उपलब्ध करायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें। आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2021 है।
रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत