पीलीभीत : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम पोषित एवं उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाब आरियटेड पाठयक्रम में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्राऐं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनका प्रोफेशनल पाठयक्रम में प्रवेश खुले मुकावले की परीक्षा में हुआ हो जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000.00 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98,000.00 से अधिक न हो) एवं को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा ऐसे छात्र/छात्राऐं जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुन से अधिक परन्तु रू0 8.00 लाख से कम हो छात्रों को 8 प्रतिशत तथा महिला छात्राओं को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम रू0 20.00 लाख तथा शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू0 4.00 लाख की दर से अधिकतम 5 वर्षो हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप सम्बन्धित जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित निगम मुख्यालय के कार्यालय 746, 7वां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिए 9415579204 तथा 9412417519 पर सम्पर्क कर सकते है।