जौनपुर:अवैध गैस सिलेंडर रखने वाले को सजा


जौनपुर– अवैध गैस का कारोबार करने तथा उसका कागजात न रखने के आरोपी को एसीजेएम प्रथम प्रदीप्ति सिंह ने 1 वर्ष की सजा से दंडित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14 दिसंबर 2007 को पूर्ति निरीक्षक बदलापुर राजकरण सिंह ने अपने हमराही कर्मचारी के साथ अभियुक्त राम मिलन यादव पुत्र स्वर्गीय फागू यादव निवासी गद्दोपुर महाराजगंज की दुकान पर छापा मारा तो दुकान व घर में 23 भरे हुए इंडेन गैस के सिलेंडर सील बंद व 11 खाली इंडियन गैस सिलेंडर मिले,
जिस के संबंध में उन्होंने कागजात मांगा तो वह दिखा नहीं सके अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह न्यायालय में पेश किए गए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के पश्चात आरोपी राम मिलन यादव को 3 / 7 ईसी एक्ट में 1 वर्ष साधारण कारावास व ₹3000 की जुर्माना लगाई, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया।