पीलीभीत: आयुक्त खाद तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुपालन में रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हैं। वर्तमान में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की 06 ग्राम पंचायतों (ऐसी ग्राम पंचायतें जहां मा0 अपीलीय न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है) में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिये ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत की जानी है। अतः निम्न 06 रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिये ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत किये जाने हेतु दिनांक 09 नवम्बर 2020 निर्धारित की गई तथा खुली बैठक हेतु पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किये गये। विकासखण्ड बीसलपुर की ग्राम पंचायत परासी उर्फ परसिया व कनपरी हेतु खण्ड विकास अधिकारी बीसलपुर व तहसीलदार बीसलपुर, विकासखण्ड पूरनपुर की ग्राम पंचायत दौलतपुर चांदूपुर हेतु खण्ड विकास अधिकारी पूरनपुर, विकासखण्ड ललौरीखेडा की ग्राम पंचायत चांदडांडी हेतु खण्ड विकास अधिकारी ललौरीखेड़ा, विकासखण्ड मरौरी की ग्राम पंचायत दियूनी केसरपुर हेतु खण्ड विकास अधिकारी मरौरी व विकासखण्ड बरखेडा की ग्राम पंचायत कुर्रैया ता0 फूटाकुंआ हेतु खण्ड विकास अधिकारी बरखेडा को नामित किये गये हैं।
ग्राम सभा की खुली बैठक हेतु उचित दर विक्रेता के चयन में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी निर्धारित तिथि दिनांक 09 नवम्बर 2020 को ही उक्त रिक्त ग्राम पंचायतों में अपनी उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धारित आरक्षण के अन्तर्गत नियमानुसार उचित दर विक्रेता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगें। प्रस्ताव पारित जाने का पूर्ण दायित्व पूर्व की भांति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रस्ताव निर्धारित आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत ही पारित कराया जाये।
खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से सम्बन्धित ग्राम विकास अधकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण कराने व इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने जाने हेतु निर्देशित किया गया है द्धारा । बैठक की कार्यवाही की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जायेगी। नामित अधिकारियों द्वारा बैठक के पश्चात तत्काल प्रस्ताव पारित होने के सम्बन्ध जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जायेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। बैठक की कार्यवाही के दौरान कोरोना महामारी की दृष्टिगत सामाजिक दूरी का पूर्ण ध्यान रखते हुये सेनेटाइजेशन की व्यवस्था भी सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की जायेगी।
रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत