Sunday, 25 October 2026 | 1:50 PM
उत्तर प्रदेश

कासगंज:-बी-पैक्स समितियों के समस्त कार्यरत सचिवों एवं कर्मचारियों का होगा सत्यापन।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार समितियों के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अभिलेखों की होगी जांच।
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कासगंज:-बी-पैक्स समितियों के समस्त कार्यरत सचिवों एवं कर्मचारियों का होगा सत्यापन।
सहकारी समितियों में पारदर्शिता एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान।

कासगंज, द दस्तक 24 राजेन्द्रसिंह  सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, कासगंज अशोक कुमार चौधरी द्वारा अवगत कराया गया है कि आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद की समस्त बी-पैक्स समितियों में कार्यरत कैडर सचिव, नॉन कैडर सचिव, प्रभारी सचिव, आंकिक, लिपिक, विक्रेता, सहयोगी एवं चौकीदारों की नियुक्ति तथा अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा।
    उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जनपद की समस्त बी-पैक्स समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं नियुक्तियों की वैधता की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शासन के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2026 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि समस्त बी-पैक्स कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करते हुए निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
     सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन सहकारिता अनुभाग-1 द्वारा सरकारी गजट संख्या 190/49-1-2026 दिनांक 01 जुलाई 2026 प्रकाशित किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी संस्थाओं एवं समस्त सहकारी संघों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल प्रतिबंधित की गई है।
उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के अंतर्गत संबंधित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल अथवा कार्य बहिष्कार किए जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
    उन्होंने जनपद की समस्त बी-पैक्स समितियों में कार्यरत कैडर सचिव, नॉन कैडर सचिव, प्रभारी सचिव, आंकिक, लिपिक, विक्रेता, सहयोगी एवं चौकीदारों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं तथा अपनी समितियों के कर्मचारियों से संबंधित नियुक्ति एवं अन्य आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय पर सहकारी समितियों एवं संघों के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।
     साथ ही सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विभागीय कार्यों को समयबद्ध एवं सुचारु रूप से संपादित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।