Tuesday, 15 September 2026 | 12:01 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अभियुक्तों को 3 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फर्रुखाबाद जनपद में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है। मामला थाना कायमगंज क्षेत्र
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फर्रुखाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अभियुक्तों को 3 वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फर्रुखाबाद जनपद में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है।

मामला थाना कायमगंज क्षेत्र का है, जहां मु.अ.सं. 219/2002, वाद संख्या 219/2002 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत सहोरन पुत्र पुत्तूलाल बाथम और रामवरन पुत्र पुत्तूलाल बाथम, निवासी टिलिया मुडौर थाना कायमगंज, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयास और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 28 अगस्त 2025 को विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, फर्रुखाबाद ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्तों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे.का. राजेश कुमार और पैरोकार विवेक कुमार ने प्रभावी पैरवी की।

यह फैसला प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।