जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने बुधवार को कलेक्ट्रेट से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक अपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नति तकनीकि के प्रयोग को बढ़ावा देना एवं आपदा वर्षो में कृषि की आय को स्थिर रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कृषकों के लिए प्रमुख पात्रता में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले कृषक (ऋणी/गैरऋणी), ऋणी कृषको को बीमा में शामिल न होने के सम्बंध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बंधित बैंक को बीमा की अन्तिम तिथि से 07 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा एवं ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते है जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर असफल बुआई की स्थिति में, फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति, फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तिविक उपज में गारन्टीड/थे्रशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में एवं व्यक्तिगत आधार पर स्थानीय आपदा में खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव(फसल धान को छोड़कर) भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति, फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखायी हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि चक्रवात/चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति में उपरोक्त आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टें के अंदर सूचना देना अनिवार्य है।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 757197485
उत्तर प्रदेश
प्रयागराज: जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वैन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने बुधवार को कलेक्ट्रेट से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक अपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नति तकनीकि
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