Tuesday, 15 September 2026 | 12:07 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कोलोराडो राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब ट्रम्प 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ट्रम्प के खिलाफ यह फैसला अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को
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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कोलोराडो राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब ट्रम्प 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ट्रम्प के खिलाफ यह फैसला अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया।
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रम्प 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले के लिए जिम्मेदार थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है कि जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया हो।