Tuesday, 15 September 2026 | 1:27 AM
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फर्रुखाबाद में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, अनफिट स्कूल वाहनों पर होगी बड़ी कार्रवाई

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 मार्च 2026 जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में जिलाधिकारी श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विद्यालयों के प्रबंधक
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फर्रुखाबाद में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, अनफिट स्कूल वाहनों पर होगी बड़ी कार्रवाई
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 मार्च 2026 जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में जिलाधिकारी श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विद्यालयों के प्रबंधकों को विशेष रूप से चेतावनी दी गई कि अनफिट वाहनों का संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 तक जनपद में 81 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 51 लोगों की मौत हुई। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 65 दुर्घटनाओं में 40 लोगों की जान गई थी। दुर्घटनाओं में इस वृद्धि पर जिलाधिकारी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस और परिवहन विभाग को सख्त प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए।

एआरटीओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जनपद में 486 स्कूल वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 130 वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। इनमें 33 वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जबकि नियमानुसार स्कूली वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा 218 वाहनों के परमिट भी समाप्त पाए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाकर सभी अनफिट स्कूल वाहनों को सीज किया जाएगा। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मान्यता समाप्त करने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा जनपद में पंजीकृत 110 निजी एम्बुलेंस में से 53 की फिटनेस समाप्त पाई गई है। इस पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग को अस्पतालों में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जा सके।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-19 के तहत निरस्त किए जाएंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासन के इस सख्त रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।