Tuesday, 15 September 2026 | 12:34 AM
उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर: जनपद में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माण अतिक्रमण हटाए जाने हेतु 31.05.2023 तक विशेष अभियान

दिनांक 29.05.2023/जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि सार्वजनिक गलियों, मार्गो, सार्वजनिक पार्को अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जि
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शाहजहांपुर: जनपद में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माण अतिक्रमण हटाए जाने हेतु 31.05.2023 तक विशेष अभियान
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दिनांक 29.05.2023/जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि सार्वजनिक गलियों, मार्गो, सार्वजनिक पार्को अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जिद अथवा गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई भी अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा अथवा ना ही उसकी अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों सहित गलियों, फुटपाथों, सड़क किनारे, लेन आदि धार्मिक गतिविधियों के कारण निर्बाध यातायात/जनता के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और ऐसी गतिविधियां अनिवार्य रूप से संबंधित धार्मिक वर्गों के लिए चिन्हित स्थानों अथवा निजी स्थानों पर ही की जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा 1 सप्ताह के अंदर की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। उन्होंने जनपद में संचालित बैध पार्किंग स्थलों/टैक्सी स्टैंड पर किराया शुल्क एवं आवश्यक विवरण प्रदर्शित करने हेतु भी निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने अवैध पार्किंग स्थलों टैक्सी स्टैंड को चिन्हित कर हटाए जाने की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों, नगर पालिकाओं में अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खनन के संबंध में सूचना पाए जाने पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रूप से स्थापित लाउडस्पीकरों तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों/मानक के विरुद्ध धनी प्रसारित करने वालों के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने मानक का उल्लंघन करके चलाए जा रहे लाउडस्पीकरों को उतरवाने लाउडस्पीकर की ध्वनि मानक के अनुसार तीव्रता कम कराने एवं रात 10:00 बजे के बाद लाउडस्पीकर ना बजाने हेतु भी निर्देश दिये।_Dr.Amit kumar दस्तक ब्यूरो चीफ अल्लाहगंज शाहजहांपुर।