Monday, 14 September 2026 | 11:41 PM
राजनीति

इनकम टैक्स घटाने की सिफारिश, DTC समिति ने वित्त मंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट

नई दिल्ली:  इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की सिफारिश की गई है। डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) पर गठित समिति ने इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की सिफारिश की है। समिती ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। समिती की इस सिफारिश पर वित्त मंत्रालय का क्या फैसला होगा ये तो आने वाले वक्त मे
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इनकम टैक्स घटाने की सिफारिश, DTC समिति ने वित्त मंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट
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नई दिल्ली: इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की सिफारिश की गई है। डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) पर गठित समिति ने इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की सिफारिश की है। समिती ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। समिती की इस सिफारिश पर वित्त मंत्रालय का क्या फैसला होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। समिति ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की सिफारिश की है। वहीं सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी करने की सिफारिश की है। टास्क फोर्स का मानना है कि मौजूदा इनकम टैक्स छूट, इसकी दरें और स्लैब मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उनकी सिफारिश से सालाना 55 लाख से कम आदमनी वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहद मिल सकती है। इस समिति के प्रमुख सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन हैं। इस रिपोर्ट को 21 महीने में कुल 89 बैठकों के बाद तैयार किया गया है। डायरेक्ट टैक्स कोड पर गठित की गई समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है। इतना ही नहीं समिति ने टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक ट्वीट के जरिए बताया कि नए डायरेक्ट टैक्स लॉ के प्रारूप बनाने के लिए गठित की गई समिति के संयोजक अखिलेश राजन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति की सिफारिशों पर अब वित्त मंत्रालय अपना आखिरी फैसला लेगा। इस समिति का गठन CBDT के पूर्व सदस्य अरविंद मोदी की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। इस समिति का काम इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा और नए डायरेक्ट टैक्स कोड का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति ने 5 से 20 फीसदी के चार टैक्स स्लैब बनाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में 5 से 30 फीसदी का टैक्स स्लैब है। 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए के इनकम पर 20 फीसदी टैक्स, 10 लाख रुपए से ऊपर आय पर 30 फीसदी का इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब हमारी खबरें यूट्यूब चैनल पर भी देखें नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें https://www.youtube.com/channel/UC4xxebvaN1ctk4KYJQVUL8g अब हमारी ख़बरें एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध हैं हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें और खबरें पढ़ें https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dastak24.newsapp&hl=en