Tuesday, 15 September 2026 | 7:13 AM
भारत

प्रयागराज- बैंको के माध्यम से ऋण लेकर शुरू कर सकते हैं रोजगार जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये वित्तीय वर्ष-2023-24 में इकाई संख्या.70 मार्जिनमनी धनराशि रु0-203.00 लाख एवं 592 व्यक्तियों के रोजगार का लक्ष्य जनपद प्रयागराज को प्राप्त हुआ है। इस योजना में निर्माण क्षेत्र में धनराशि रु0-5
Share:
प्रयागराज- बैंको के माध्यम से ऋण लेकर शुरू कर सकते हैं रोजगार जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
Read in your preferred language.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये वित्तीय वर्ष-2023-24 में इकाई संख्या.70 मार्जिनमनी धनराशि रु0-203.00 लाख एवं 592 व्यक्तियों के रोजगार का लक्ष्य जनपद प्रयागराज को प्राप्त हुआ है। इस योजना में निर्माण क्षेत्र में धनराशि रु0-50.00 लाख तक साथ ही सेवा क्षेत्र के लिये धनराशि रु0-20.00 लाख तक बैंको के माध्यम से ऋण लेकर रोजगार शुरु कर सकते हैं। योजनान्तर्गत व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रतिबन्धित थीं, किन्तु अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शाप/ट्रेडिंग पर ऋण हेतु बजट का 10 प्रतिशत की सीमा तक व्यवस्था कर दी गयी है। योजनान्तर्गत पूर्व में स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पाद, खादी उत्पाद तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के आउटलेट खोले जाने के लिये धनराशि रु0-20.00 लाख तक ऋण की व्यवस्था कर दी गयी। पूर्व में ट्रान्सपोर्ट वाहनों पर वित्तपोषण के लिये योजना में कोई प्राविधान नहीं था किन्तु अब निर्धारित लक्ष्य के अधिकतम 10 प्रतिशत अनुदान धनराशि ट्रान्सपोर्ट वाहनों/कैब, वैन आदि के क्रय पर व्यय की जा सकती है। साथ ही पोल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी, सेरी कल्चर हेतु ऋण की व्यवस्था कर दी गयी है।
यह योजना सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर बैंक, काँपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं आर.बी.आई. द्वारा नियंत्रित सभी प्रकार के शिड्यूल्ड प्राईवेट काँमर्शियल प्राईवेट बैंक में लागू होगी। नवीनीकृत की गयी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 25-35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु 15-25 प्रतिशत तक की मार्जिनमनी अनुदान प्रदान करने का प्राविधान है। द्वितीय ऋण हेतु तीन वर्षों के उपरान्त सफल इकाईयों को विस्तार हेतु धनराशि रु0-01.00 करोड़ तक का ऋण एवं 15 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान है।
आवेदन आनलाइन वेबसाईट www.kviconline.gov.in पर जाकर pmegpeportal पर क्लिक कर एजेन्सी KVIB का चयन करते हुये किया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये साथ ही आवश्यक प्रपत्र यथा-पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि अपलोड करना अनिवार्य है।
अतः इच्छुक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उक्त योजनान्तर्गत अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालयए विकास भवनए प्रयागराज, से म®बाइल नम्बरए.9580503176ण् 8840814211ए 8853278180 व 7985798699 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858