Monday, 14 September 2026 | 11:36 PM
उत्तर प्रदेश

पीलीभीत : दिव्यांगजनों व वरिष्ठजनों को सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरित हेतु परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे

भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजनान्तर्गत जनपद मे दिव्यांगजनों व वरिष्ठजनों को सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरित हेतु तहसील अमरिया में दिनांक 22.04.2025 को तहसील परिसर में प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक, बीसलपुर में दिनांक 23.04.2025 को तहसील परिसर में प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक, पूरनपुर मे
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पीलीभीत : दिव्यांगजनों व वरिष्ठजनों को सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरित हेतु परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे
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भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजनान्तर्गत जनपद मे दिव्यांगजनों व वरिष्ठजनों को सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरित हेतु तहसील अमरिया में दिनांक 22.04.2025 को तहसील परिसर में प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक, बीसलपुर में दिनांक 23.04.2025 को तहसील परिसर में प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक, पूरनपुर में दिनांक 24.04.2025 को तहसील पर में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक, कलीनगर में दिनांक 25.04.2025 को तहसील परिसर में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक एवं सदर तहसील में दिनांक 26.04.2025 तहसील परिसर में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक परीक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे है। दिव्यांगजनें के पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज-आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सभी स्त्रोतों से मासिक आय रू. 22500/-प्रति माह के कम हो व राजस्व विभाग, सांसद/विधायक एवं प्रधान द्वारा प्रदुत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजनान्तर्गत वरिष्ठजनों के पंजीकरण हेतु आवश्यक शर्ते व अभिलेख- योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। आधार कार्ड, आर्थिक पात्रता हेतु जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मनरेगा कार्ड, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य योजना के तहत वीपीएल श्रेणी से सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण या दिव्यांगता पेंशन कार्ड, बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्त्रोतों से मासिक आय रू. 15000/- प्रतिमाह से कम वह राजस्व विभाग सांसद/विधायक एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदुत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है। सभी दिव्यांगजनों व वरिष्ठजनों को सूचित किया जाता है कि आवश्यक अभिलेख 02 प्रतियों में अपने साथ लाना सुनिश्चित करें।