Tuesday, 15 September 2026 | 12:34 AM
भारत

पीलीभीत: महिलाओं के हित संरक्षण कानून सम्बन्धी विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के आदेशानुसार आज दिनांक 19.07.2023 को सायं 04 बजे से तहसील सभागार जनपद पीलीभीत में महिलाओं के हित संरक्षण कानून सम्बन्ध
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पीलीभीत: महिलाओं के हित संरक्षण कानून सम्बन्धी विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के आदेशानुसार आज दिनांक 19.07.2023 को सायं 04 बजे से तहसील सभागार जनपद पीलीभीत में महिलाओं के हित संरक्षण कानून सम्बन्धी विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त आयोजित शिवर का संचालन श्री मनोज कुमार शर्मा पीएलवी एवं श्री पंकज माथुर पीएलवी के द्वारा किया गयां आयोजित शिविर में रिर्सोस परसन श्रीमती गीता सिंह अपर जिला जज, पोक्सो न्यायालय, पीलीभीत तथा श्रीमती सुमन गुप्ता, अधिवक्ता/रिर्सोस परसन के द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई तथा महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना तथा उनके निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की एवं उपस्थित डाॅ मंजू महिला चिकित्सालय पीएचसी ललौरीखेडा के द्वारा महिलाओं में होने वाली बीमारियों तथा सर्वाइकल कैंसर के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया।श्री सुनील कुमार अपर जिला जज/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत के द्वारा उपस्थित महिलाओं को क्षतिपूर्ति योजना से सम्बन्धित योजनाओं के लाभ के बारे में बताया गया तथा महिलाओं से सम्बन्धित अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में 60 महिलाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपस्थित महिलाओं को सूक्ष्म जलपान भी कराया गया। जलपान के उपरान्त तहसीलदार सदर के द्वारा शिविर का समापन कराया गया। आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सतेन्द्र सिंह डीईओ भी उपस्थित रहे।