Monday, 14 September 2026 | 10:45 PM
UP News

पीलीभीत : जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा अन्त्योष्टि स्थलों के निर्माण कार्यों में लापरवाही एवं मा0 मंत्री जी की बैठक में उपस्थित न होने के कारण जारी किया गया स्पष्टीकरण।

पीलीभीत : जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे ने जिला पंचायत राजअधिकारी श्री सुबोध जोशी का स्पष्टीकरण जारी करते हुये तीन दिवस में अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। स्पष्टीकरण में मांगा गया है कि दिनांक 24 अप्रैल को मा0 राज्यमंत्री जी की बैठक में उपस्थित होने हेतु जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय से दूरभाष
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पीलीभीत :  जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा अन्त्योष्टि स्थलों के निर्माण कार्यों में लापरवाही एवं मा0 मंत्री जी की बैठक में उपस्थित न होने के कारण जारी किया गया स्पष्टीकरण।
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पीलीभीत : जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे ने जिला पंचायत राजअधिकारी श्री सुबोध जोशी का स्पष्टीकरण जारी करते हुये तीन दिवस में अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। स्पष्टीकरण में मांगा गया है कि दिनांक 24 अप्रैल को मा0 राज्यमंत्री जी की बैठक में उपस्थित होने हेतु जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय से दूरभाष के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था और पूर्व में स्वीकृति अवकाश को निरस्त करते हुये बैठक में उपस्थित में होना अनिवार्य किया गया था। परन्तु जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया और उक्त बैठक में मा0 जिला पंचायत राज विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान उपस्थित न होने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया और साथ ही साथ राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन भी अनाधिकृत रूप से जिलाधिकारी के द्वारा आगाह करने के बावजूद भी जनपद से बाहर रही जो उनके दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही का घोतक है।
जिला पंचायतराज अधिकारी को अन्त्योष्टि स्थल के कार्यों को पूर्ण न किये जाने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अन्त्योष्टि स्थल निर्माण योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी शत प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष एमपीआर पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार में जनपद में एक भी अन्त्योष्टि पूर्ण होना नही पाया गया। जिसको ससमय कार्य पूर्ण कराते हुये पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये। परन्तु जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों को ससमय पूर्ण नही कराया गया। अतः इस सम्बन्ध में तीन दिवस में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में लापरवाही हेतु प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जायेगी।

सवांददाता : रामगोपाल कुशवाहा