Tuesday, 15 September 2026 | 12:33 AM
उत्तर प्रदेश

पीलीभीत : जिला खरीद अधिकारी/अपर जिला अधिकारी/वि0/रा0/द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी जिला कृषि अधिकारी जिला प्रबंधक क्रय संस्थाएं पीलीभीत को निर्देशित किया गया।

पीलीभीत : जिला खरीद अधिकारी/अपर जिला अधिकारी/वि0/रा0/द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी जिला कृषि अधिकारी जिला प्रबंधक क्रय संस्थाएं पीलीभीत को निर्देशित किया गया। पीलीभीत जिला खरीद अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता एवं सम
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पीलीभीत : जिला खरीद अधिकारी/अपर जिला अधिकारी/वि0/रा0/द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी जिला कृषि अधिकारी जिला प्रबंधक क्रय संस्थाएं पीलीभीत को निर्देशित किया गया। पीलीभीत जिला खरीद अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता एवं समस्त जिला प्र्रबन्धक, क्रय संस्थाये पीलीभीत को निर्देशित किया गया है कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूॅ खरीद हेतु जारी शासनादेश के अनुसार कृषक को अपने गेहूॅ को सरकारी क्रय केन्द्रांे पर बेचने हेतु कृषक पंजीकरण प्रपत्र, आधार कार्ड, कृषक पंजीकरण में दर्ज बैंक पासबुक, खतौनी, पंजीकृत किसान का आधार कार्ड एवं नामिनी का आधार, बटाईदार पंजीकरण पर गेहूॅ बेचने की स्थिति में बटाई का सहमति पत्र लेखपाल द्वारा प्रमाणित प्रपत्र एवं संयुक्त परिवार का गेहूॅ साथ बेचने की स्थिति में सभी खातेदारों की सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। कृषक द्वारा सरकारी गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर अपना गेहूॅ बेचने के उपरोक्त समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करने होगें तथा इन समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति केन्द्र पर फाइल में रखी जायेगी, अन्यथा की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करते हुये जिला खरीद अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कार्यालय को अवगत भी करायेगें। रिपोर्ट फूल चंद राठौर पीलीभीतपीलीभीत जिला खरीद अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता एवं समस्त जिला प्र्रबन्धक, क्रय संस्थाये पीलीभीत को निर्देशित किया गया है कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूॅ खरीद हेतु जारी शासनादेश के अनुसार कृषक को अपने गेहूॅ को सरकारी क्रय केन्द्रांे पर बेचने हेतु कृषक पंजीकरण प्रपत्र, आधार कार्ड, कृषक पंजीकरण में दर्ज बैंक पासबुक, खतौनी, पंजीकृत किसान का आधार कार्ड एवं नामिनी का आधार, बटाईदार पंजीकरण पर गेहूॅ बेचने की स्थिति में बटाई का सहमति पत्र लेखपाल द्वारा प्रमाणित प्रपत्र एवं संयुक्त परिवार का गेहूॅ साथ बेचने की स्थिति में सभी खातेदारों की सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। कृषक द्वारा सरकारी गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर अपना गेहूॅ बेचने के उपरोक्त समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करने होगें तथा इन समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति केन्द्र पर फाइल में रखी जायेगी, अन्यथा की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करते हुये जिला खरीद अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कार्यालय को अवगत भी करायेगें।

रिपोर्ट फूल चंद राठौर पीलीभीत