बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब हर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की प्रति विद्यालय अभिलेख में रखना अनिवार्य होगा। साथ ही DBT के लिए सभी बच्चों का एकल अथवा Joint खाता सरकारी बैंक में खुलवाना होगा। इस संबंध में निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया है।
विभाग ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा 2014 से Financial Inclusion हेतु सभी का बैंक खाता सरकारी बैंकों में खोलने का निर्देश प्राप्त है। बैंक में खाता खुलवाने के समय जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता विद्यालयों में नामांकन के दौरान भी होती है।
पत्र में निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) की प्रति विद्यालय अभिलेख में होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया/पंचायत सेवक तथा शहरों में नगर निकायों द्वारा निर्गत होता है।
सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों का एक बैंक खाता अवश्य होना चाहिए। इससे DBT (Direct Benefit Transfer) की राशि देने में आसानी होगी। यह खाता Single/Joint हो सकती है। यह सरकारी/राष्ट्रीयकृत बैंको में ही खोली जानी चाहिए।
सभी प्रधानाध्यापक नजदीकी बैंक शाखा प्रबंधकों से संपर्क स्थापित करेंगे और विद्यालय के सभी बच्चों का खाता खुलवाएंगे, विशेषकर उनका, जिन्हें छात्रवृत्ति (Scholarship) देय है।
सभी प्रधानाध्यापक क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुखिया से संपर्क स्थापित करके सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराएंगे। यह दोनो कार्य अभियान चलाकर दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण करें।