Tuesday, 15 September 2026 | 2:26 AM
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नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची होगी सार्वजनिक

नई दिल्ली:(द दस्तक 24 न्यूज़) 14 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने कहा है कि यह सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध
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नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची होगी सार्वजनिक
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नई दिल्ली:(द दस्तक 24 न्यूज़) 14 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने कहा है कि यह सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए और सभी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कार्यालयों के बाहर भी प्रदर्शित की जाए।

निर्देश के अनुसार, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर जनता को इस सूची की जांच करने की जानकारी दी जाएगी। इससे हटाए गए नामों की पारदर्शी जांच हो सकेगी और प्रभावित मतदाता समय रहते अपनी आपत्ति या सुधार दर्ज करा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह फैसला उस समय आया है जब बिहार में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद विवाद खड़े हुए थे, और कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं।

कोर्ट के इस आदेश को पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब मतदाताओं के पास समय रहते अपने नाम की स्थिति जानने और आवश्यक सुधार कराने का अवसर होगा।