Tuesday, 15 September 2026 | 12:23 AM
भारत

फर्रुखाबाद:मिशन शक्ति 5.0 के तहत बड़ी सफलता, दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0” के अंतर्गत महिला एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किए जाने के निर्देशों के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। थाना शमस
Share:
फर्रुखाबाद:मिशन शक्ति 5.0 के तहत बड़ी सफलता, दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा
Read in your preferred language.

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0” के अंतर्गत महिला एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किए जाने के निर्देशों के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है।

थाना शमसाबाद, जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-130/2017, वाद संख्या 60/2017, धारा 376 भा०द०वि० एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त सलमान उर्फ भूरा पुत्र अनोखे उर्फ अनवर, निवासी ग्राम पपड़ी, थाना कायमगंज, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर निगरानी एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय पाक्सो प्रथम न्यायालय द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया गया।

माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्री विकास कटियार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। वहीं, न्यायालयीय कार्यवाही में कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल चाँदनी एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की भूमिका सराहनीय रही।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु सशक्त विवेचना एवं प्रभावी पैरवी आगे भी निरंतर जारी रहेगी।