Tuesday, 15 September 2026 | 12:32 AM
उत्तर प्रदेश

मैनपुरी : बैंक ऑफ इंडिया कुसमरा पीड़ित को देगी 9945 रुपये का मुआवजा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक ऑफ इंडिया कुसमरा को 9945 रुपये का पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने ये आदेश पीड़ित हरदीप सिंह की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। इसमें बिना एटीएम जारी किए ही बैंक उपभोक्ता से लगातार एटीएम शुल्क के नाम पर धनराशि काटता रहा। गढि़या छ
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक ऑफ इंडिया कुसमरा को 9945 रुपये का पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने ये आदेश पीड़ित हरदीप सिंह की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। इसमें बिना एटीएम जारी किए ही बैंक उपभोक्ता से लगातार एटीएम शुल्क के नाम पर धनराशि काटता रहा।

गढि़या छिनकौरा गांव निवासी हरदीप सिंह ने आयोग में एक वाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि बैंक ऑफ इंडिया कुसमरा में उनका बचत खाता संचालित है। साथ ही एक अन्य खाता पत्नी शिल्पी के साथ संयुक्त खाताधारक के रूप में संचालित है। दोनों ही खातों पर चेक बुक जारी हैं। चेक के माध्यम से ही वो लेनदेन करते है। पूर्व में दोनों ही खातों में एटीएम कार्ड जारी थे। लेकिन बाद में चिप वाले एटीएम कार्ड आने पर उनके पुराने कार्ड निष्प्रयोज्य हो गए। इसके बाद बैंक न कोई दूसरे एटीएम कार्ड उन्हें आवंटित नहीं किया।

रिपोटर - अर्पित यादव