Thursday, 22 October 2026 | 4:19 AM
उत्तर प्रदेश

23 अक्टूबर को कासगंज में शराब की दुकानें रहेंगी बंद, डीएम ने जारी किए आदेश

शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदान को लेकर फैसला, शराब और भांग की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
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23 अक्टूबर को कासगंज में शराब की दुकानें रहेंगी बंद, डीएम ने जारी किए आदेश

कासगंज, 20 अक्टूबर। आगरा खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन-2026 के मतदान दिवस पर 23 अक्टूबर को जनपद कासगंज में शराब की सभी संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के तहत देशी शराब की दुकानों, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप तथा भांग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों से मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय तथा शासन के आबकारी अनुभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अनुज्ञापियों को आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा।

डीएम ने स्पष्ट किया कि 23 अक्टूबर को निर्धारित बंदी के दौरान शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकेगी। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानें बंद रहने की अवधि के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।