Saturday, 19 September 2026 | 8:23 PM
उत्तर प्रदेश

कासगंज :-विना अनुमति के जुलुश नहीं सभा नहीं

कासगंज :-कासगंज जनपद मे धारा 163'144के तहतप्रीतिबंधत्माक आदेश लागू 13,नवंबर तक रहेगा लागु
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कासगंज :-विना अनुमति के जुलुश नहीं सभा नहीं
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कासगंज:- the dastak 24 news राजेंद्र सिंह कासगंज में आदेश लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक।

कासगंज। आगामी महात्मा गांधी जयंती, महानवमी, दशहरा एवं दीपावली सहित विभिन्न पर्वों के मद्देनजर जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 17 सितंबर 2026 से 13 नवंबर 2026 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।
      आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। भ्रामक एवं उत्तेजनात्मक अफवाहें फैलाने, आपत्तिजनक नारे लगाने तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। बिना अनुमति धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।