Tuesday, 15 September 2026 | 2:27 AM
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के0के0 सिंहजिला कृषि अधिकारी,प्रयागराज के निर्देश पर उर्वरक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण

जनपद के कृषकों को स्थानीय स्तर पर निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा दिनांक 16.07.2025 को तहसीलवार जांच टीम गठित कर समस्त निजी एवं सहकारी उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे की कार्यवाही करायी गयी। जांच के दौरान गठित टीम द्वारा उर्वरक
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के0के0 सिंहजिला कृषि अधिकारी,प्रयागराज के निर्देश पर उर्वरक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण
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जनपद के कृषकों को स्थानीय स्तर पर निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा दिनांक 16.07.2025 को तहसीलवार जांच टीम गठित कर समस्त निजी एवं सहकारी उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे की कार्यवाही करायी गयी।
जांच के दौरान गठित टीम द्वारा उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर लगे स्टॉक एवं रेट बोर्ड, पी0ओ0एस0 मशीन में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक तथा मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक का सत्यापन, नियमित रूप से स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर में प्रविष्टि अंकन करने आदि के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के साथ-साथ विशेष रूप से सुनिश्चित कराया गया कि कृषकों को निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरकों की बिक्री न की जाये तथा किसी भी दशा में उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिं न की जाये।
जिला कृषि अधिकारी श्री के0के0 सिंह द्वारा बताया गया कि छापे के दौरान उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर अनियमितता पाये जाने पर 02 उर्वरक लाईससें निलम्बित कियेे गये तथा 07 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मे0 सुनीता ट्रेडर्स-कोरांव एवं मे0 कृष्णा खाद भण्ड़ार-अमिलिहाॅं, सिरसा, मेजा के उर्वरक बिक्री लाइसेंस अनियमिता पाये जाने पर निलम्बित किये गये तथा मेसर्स आर0आर0 एजेंसी, मे0 कुलदीप राज प्रयाग सरन, मे0 प्रभु दयाल एण्ड ब्रदर्स, मे0 देव पवन ट्रेडर्स और मे0 रामस्वरूप रमेश चंद्र (थोक उर्वरक विक्रेताओं) को उर्वरकों का रखरखाव एवं भंडारण सही प्रकार से न करने के कारण कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। इसी प्रकार मे0 किशन लाल खाद भण्ड़ार एवं मे0 अखिलेश खाद भण्ड़ार पर अभिलेखों का रख-रखाव पूर्ण न पाये जाने पर नोटिस निर्गत की गयी। छापों के दौरान 53 बिक्री प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर संदिग्ध स्टाक से 26 नमूनें ग्रहित किये गये हैं जिन्हें विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा जायेगा। नमूूनें अमानक पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, ओवररेटिंग, उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग तथा अभिलेखों का रख-रखाव सही प्रकार से न करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858