Monday, 14 September 2026 | 10:45 PM
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हरदोई : ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 12 वर्ष कारावास की सजा एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक 05.04.2019 को थाना मझिला पर दुष्कर्म की घटना के संबन्ध में आरोपी अख्तर पुत्र स्व0 अब्दुल जब्बार के विरुद्ध मु0अ0सं0 172/19 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में आरोपी को दिनांक 20.06.2020 को गिरफ्तार कर दिनांक 23.06.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में
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हरदोई : ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को  न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 12 वर्ष कारावास की सजा एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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दिनांक 05.04.2019 को थाना मझिला पर दुष्कर्म की घटना के संबन्ध में आरोपी अख्तर पुत्र स्व0 अब्दुल जब्बार के विरुद्ध मु0अ0सं0 172/19 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में आरोपी को दिनांक 20.06.2020 को गिरफ्तार कर दिनांक 23.06.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.11.2023 को मा0 न्यायालय द्वारा आरोपी अख्तर पुत्र स्व0 अब्दुल जब्बार को 12 वर्ष कारावास की सजा एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।