Tuesday, 15 September 2026 | 2:27 AM
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हरदोई:जनमानस की पूर्ण सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद में तत्काल प्रभाव से 05 जून तक धारा 144 लागू

हरदोई: जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गयी है और वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है तथा 13 अप्रैल 2024 को मतदान और 04 जून 2024 को मतगणना निर्धारित है, इसके अतिरिक्त 24, 25 एवं 26 मार्च 20
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हरदोई:जनमानस की पूर्ण सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद में तत्काल प्रभाव से 05 जून तक धारा 144 लागू
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हरदोई: जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गयी है और वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है तथा 13 अप्रैल 2024 को मतदान और 04 जून 2024 को मतगणना निर्धारित है, इसके अतिरिक्त 24, 25 एवं 26 मार्च 2024 को रंगपर्व होली का त्यौहार एवं 11 अप्रैल 2024 को ईल-उल फितर और अप्रैल माह में चैत्र नवरात्रि मनाया जायेगा।
उन्होने कहा है कि उक्त के सम्बन्ध में गड़बड़ी व अव्यवस्था फैलाये जाने की किसी भी आशंका से इन्कार नही किया जा सकता है और असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों पर धार्मिक भानवना उकसाने, धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि करते हुए अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए जनमानस की पूर्ण सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद में तत्काल प्रभाव से 16 मार्च से 05 जून 2024 तक धारा 144 लागू की जाती है। जिला मजिस्टेªट ने कहा है कि इस दौरान जनपद के सभी लोगों, राजनैतिक दलो, चुनाव लड़ने वाले प्रत्योशियो, संस्थाओं आदि द्वारा लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जायेगा और कोई भी व्यक्ति एवं संस्था किसी जाति, धर्म, भाषा व समुदाय के प्रति कोई आपत्ति जनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगें और किसी राजनैतिक दल द्वारा मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं अन्य पूजा स्थलों पर निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा और कोई प्रत्यासी आदि किसी मतदाता को घूस देने, शराब, साड़ी, कपड़े, पैसा, बर्तन आदि नहीं बांटा जायेगा और न ही किसी मतदाता को डराया डमकाया जायेगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी प्रत्यासियों को जुलूस, प्रदर्शन, चौपाल एवं वाहन संचालन आदि गतिविधियों के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। उन्होने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान अथवा परिसर में ईट, रोड़ा, पत्थर आदि इकत्रित नही करेगें और न ही सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन बसों में विस्फोटक लेकर चलेगें और सार्वजनिक सम्पत्ति सड़क, रेलवे लाइन, बस को क्षतिग्रस्त नही किया जाये एवं मार्गो को अवरूद्व नही किया जायेगा। जिला मजिस्टेªट ने कहा है कि उक्त अवधि में आर्दश चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।