Tuesday, 15 September 2026 | 12:35 AM
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फर्रुखाबाद: रबी की फसलों की बुवाई के लिए जनपद में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, किसान न करें भण्डारण

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 सितम्बर 25 रबी की फसलों की बुवाई को ध्यान में रखते हुए जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरकों का अनावश्यक भण्डारण न करें और केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक खरीदें। इस सप्ताह जनपद को यूरिया
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फर्रुखाबाद: रबी की फसलों की बुवाई के लिए जनपद में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, किसान न करें भण्डारण
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 17 सितम्बर 25 रबी की फसलों की बुवाई को ध्यान में रखते हुए जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरकों का अनावश्यक भण्डारण न करें और केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक खरीदें।

इस सप्ताह जनपद को यूरिया 25,760 बोरी, सुपर 12,000 बोरी, एनपीके 25,780 बोरी, पोटाश 18,560 बोरी एवं डीएपी 13,000 बोरी प्राप्त हुई है।

जिलाधिकारी कर रहे हैं सतत निगरानी

जिलाधिकारी श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी प्रतिदिन सुबह जिला कृषि अधिकारी एवं उर्वरक आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा वितरण प्रणाली पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

जिला कृषि अधिकारी बी.के. सिंह ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनपद में अधिक उर्वरक उपलब्ध है। रेलवे रैक एवं सड़क मार्ग से लगातार आपूर्ति हो रही है। सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं दोनों स्तर पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।

किसानों को दी गई हिदायतें

किसान भाई खतौनी एवं आधार लेकर ही विक्रय केन्द्रों पर जाएं, ताकि भूमि के अनुपात में उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में ही उर्वरक प्रयोग करें। निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक खरीदें और पीओएस मशीन से प्राप्त रसीद अवश्य लें। किसी भी प्रकार की टैगिंग (अन्य उत्पाद जबरन खरीदने की शर्त) या अधिक मूल्य वसूली की शिकायत पर तुरंत जिला कृषि अधिकारी को सूचित करें।

अनियमित विक्रेताओं पर कार्रवाई

भूमि के अनुपात से अधिक यूरिया उपलब्ध कराने के मामलों में अब तक 7 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त और 3 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने सभी थोक व खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकान पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड और प्रमाणित बिक्री रजिस्टर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

कानूनी कार्यवाही की चेतावनी

यदि किसी विक्रेता द्वारा रजिस्टर पर अंकन न पाया गया, रसीद न दी गई, या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की गई, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

किसानों से अपील

कृषक भाइयों से अपील है कि वे आवश्यकता से अधिक उर्वरक न खरीदें और संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करें। जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है तथा आगामी समय में भी आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी। बी.के. सिंह जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद।