Tuesday, 15 September 2026 | 2:29 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद:31जनवरी 25 तक फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले कृषकों को नही मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि।

(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 जनवरी 2025 जनपद के कृषक भाईयों को सूचित किया जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश जारी हो चुका है। फार्मर रजिस्ट्री में किसान व उनके पिता का नाम, उनके स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सहखातेद
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फर्रुखाबाद:31जनवरी 25 तक फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले कृषकों को नही मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि।
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(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 जनवरी 2025 जनपद के कृषक भाईयों को सूचित किया जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश जारी हो चुका है। फार्मर रजिस्ट्री में किसान व उनके पिता का नाम, उनके स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटा में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर, आधार संख्या व ई-केवाईसी का विवरण दर्ज किया जायेगा।

फार्मर रजिस्ट्री से किसानों के लिये पीएम किसान योजना, कृषि ऋण, वित्त आदानों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं को सुगमता से उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उक्त के अतिरिक्त कृषकों को फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) एवं कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी। इसका उपयोग फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का पंजीकरण आनलाइन हो सकेगा। साथ ही कृषकों को समय से वांछित परामर्श, विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषकों से सम्पर्क के अवसर में वृद्धि के साथ-साथ नवोन्मेषी कार्यक्रमों के विस्तार में सफलता प्राप्त होगी।

फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराये जाने हेतु सेल्फ मोड में कृषक इस योजना हेतु बनाये गये बेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in एवं निरूपित किये गये मोबाइल ऐप Farmer Registry Up के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकेगें। सेल्फ मोड के साथ-साथ कृषक जनपद में संचालित जनसेवा केन्द्रों (CSC) का प्रयोग करते हुये निर्धारित शुल्क देकर इसको करा सकेगें। इसके अतिरिक्त लेखपाल, कृषि, पंचायत सहायक एवं रोजगार सेवक के माध्यम से भी फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री हेतु कृषक को अपने आधार कार्ड, मोबाइल संख्या एवं खतौनी की प्रति की आवश्यकता होगी इन अभिलेखों के साथ कृषक उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री सुगमता पूर्वक करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कृषक विकास खण्ड, तहसील कार्यालय एवं कृषि विभाग के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

अतः समस्त कृषक भाइयों से अनुरोध है कि अभी तक जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार नही हो सकी है, वह दिनांक 31.01.2025 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लें अन्यथा की दशा में उन्हे पी०एम० किसान सम्मान निधि की अगली किस्त प्राप्त नही हो सकेगी।

इस सम्बन्ध में जनपद के जिलाधिकारी महोदय श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री अरविन्द कुमार मिश्र द्वारा भी कृषकों से अपील की जा रही है कि वह दिनांक 31.01.2025 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री जनसेवा केन्द्र, सेल्फ मोड अथवा इस कार्य में लगाये गये कार्मिकों के सहयोग से पूर्ण करा लें अन्यथा पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि एवं अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।