Tuesday, 15 September 2026 | 12:21 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद: भारतीय चुनावों में फिजिकल बैलेट पेपर से मतदान फिर से शुरू कराने माॅग

(द दस्तक 24 न्यूज़) , मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इंजीलवादी डा0 के0ए0 पाॅल द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय चुनावों में फिजिकल बैलेट पेपर से मतदान फिर से शुरू कराने माॅग की गयी थी। मा0 न्यायमूर्ति विक्रम नाथ मा0 न्यायमूर्ति पी0बी0 वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान
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फर्रुखाबाद: भारतीय चुनावों में फिजिकल बैलेट पेपर से मतदान फिर से शुरू कराने माॅग
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(द दस्तक 24 न्यूज़) , मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इंजीलवादी डा0 के0ए0 पाॅल द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय चुनावों में फिजिकल बैलेट पेपर से मतदान फिर से शुरू कराने माॅग की गयी थी। मा0 न्यायमूर्ति विक्रम नाथ मा0 न्यायमूर्ति पी0बी0 वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता डा0 पाॅल ने तर्क दिया कि ई0वी0एम0 से छेडछाड की जा सकती है। मा0 न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ता के ई0वी0एम0 से छेडछाड के दावों को खारिज कर दिया, और उजागर किया जो केवल चुनाव हारने पर ई0वी0एम0 की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते है। यदि आप चुनाव जीतते है तो ई0वी0एम0 से छेडछाड नहीं की जाती है। जब आप चुनाव हारते है तो ई0वी0एम0 से छेडछाड की जाती है। जब चंन्द्रबाबू नायडू हार गए तो उन्होने कहा कि ई0वी0एम0 से छेडछाड की जा सकती है, अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हार गए, उन्होने कहा कि ई0वी0एम0 से छेडछाड की जा सकती है। मा0 न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और मा0 न्यायमूर्ति पी0बी0 वराले को याचिकाकर्ता डा0 पौल के तर्को में कोई योग्यता नहीं मिली जिस कारण याचिका पर विचार नहीं किया गया और जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया।