Tuesday, 15 September 2026 | 3:44 AM
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फर्रुखाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला: 31 साल पुराने मामले में दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 सितंबर 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत फर्रूखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कायमगंज क्षेत्र के चर्चित केस मु0अ0स0 201/1994, बाद संख्या 784/2006 धारा 457, 380 भादवि में
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फर्रुखाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला: 31 साल पुराने मामले में दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 सितंबर 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत फर्रूखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

थाना कायमगंज क्षेत्र के चर्चित केस मु0अ0स0 201/1994, बाद संख्या 784/2006 धारा 457, 380 भादवि में अभियुक्तगण 1. विजय पाल सिंह पुत्र मदारी लाल तथा 2. ओमपाल सिंह पुत्र मदारी लाल निवासी नगला उम्मेद थाना कायमगंज को दोषसिद्ध कर न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया है।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयासों से दिनांक 18 सितंबर 2025 को मा0 न्यायालय जेएम कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद ने दोनों अभियुक्तों को प्रत्येक को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास एवं 06-06 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में एपीओ श्री अंकित कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सुबोध कुमार एवं पैरोकार का0 मुनेन्द्र कुमार की प्रभावी पैरवी और सतत प्रयासों की अहम भूमिका रही।

यह फैसला उन अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है जो वर्षों पुराने मामलों में न्याय से बचने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराधी चाहे जितना भी समय निकल जाए, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।