Tuesday, 15 September 2026 | 3:45 AM
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फर्रुखाबाद: अभियुक्तगण को 7-7 वर्ष की सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 अक्टूबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देश पर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कमालगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 331/1996, वाद संख्या 20/1997 धारा 436 भादवि से सम्बंधित प्रकरण मे
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फर्रुखाबाद: अभियुक्तगण को 7-7 वर्ष की सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 अक्टूबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देश पर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

थाना कमालगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 331/1996, वाद संख्या 20/1997 धारा 436 भादवि से सम्बंधित प्रकरण में अभियुक्तगण —1. सुम्भारी पुत्र इच्छाराम निवासी कडहर, थाना कमालगंज, 2. श्यामनारायण पुत्र राधाकृष्ण निवासी बाकापुरवा, थाना कमालगंज, 3. सुरेश पुत्र राधाकृष्ण निवासी बाकापुरवा, थाना कमालगंज, 4. बुद्धा पुत्र रघुवीर सहाय निवासी खुटिया, थाना कमालगंज, 5. बब्बू पुत्र सदानन्द निवासी खुटिया, थाना कमालगंज, 6. दिनेश पुत्र ओमकार निवासी वारामऊ, थाना अरवल जिला हरदोई — को अपराध सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया है।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मानीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-तृतीय, फर्रुखाबाद द्वारा सभी अभियुक्तगणों को प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी हेतु

एडीजीसी श्री अनुज प्रताप सिंह,

एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय,

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 हरवेन्द्र सिंह,

तथा पैरोकार का0 विनीत कुमार का विशेष योगदान रहा।

पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार, जनपद पुलिस अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने हेतु ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी जारी रखे हुए है।