केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। इस फैसले के बाद प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। रविवार देर रात गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 को जारी आदेश तुरंत निरस्त हो जाएगा। बयान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले ही नए नियम प्रभावी हो जाएंगे। बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सहयोगी पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं। उन्होंने उपराज्यपाल के पास जाकर विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है। राजभवन की तरफ से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है।
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केंद्र ने राष्ट्रपति शासन हटाने का एलान किया, नए CM की नियुक्ति पर बदलेगा निजाम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। इस फैसले के बाद प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। रविवार देर रात गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 को जारी आदेश तुरंत
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