ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल एवं पार्कों में रील बनाना प्रतिबंध ,कलेक्टर की बिना अनुमति के इन स्थानों पर नहीं होगा कोई फोटो , वीडियो शूट आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगा BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर ।
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश के ग्वालियर कलेक्टर का बड़ा आदेश, रील, वीडियो और फोटोग्राफी को लेकर जारी किया आदेश
ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल एवं पार्कों में रील बनाना प्रतिबंध ,कलेक्टर की बिना अनुमति के इन स्थानों पर नहीं होगा कोई फोटो , वीडियो शूट आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगा BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर ।
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