Tuesday, 15 September 2026 | 3:46 AM
उत्तर प्रदेश

बरेली - पूजा चौहान के नाम से फेसबुक आईडी चला रहा व्यक्ति निकला मुस्लिम युवक मुकदमा दर्ज।

आंवला - हाल ही में उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सम्पन्न हुये हैं, ऐसे में कुछ राजनैतिक तत्व अपने समर्थकों के द्वारा फर्जी नामों की आईडी बनाकर जनता को भृमित करने तक से बाज नहीं आते हैं। कुछ इसी प्रकार का वाकिया उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के कस्वा सिरौली में भी गुजरा है जहां बीते कुछ दिनों से एक
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बरेली - पूजा चौहान के नाम से फेसबुक आईडी चला रहा व्यक्ति निकला मुस्लिम युवक मुकदमा दर्ज।
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आंवला - हाल ही में उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सम्पन्न हुये हैं, ऐसे में कुछ राजनैतिक तत्व अपने समर्थकों के द्वारा फर्जी नामों की आईडी बनाकर जनता को भृमित करने तक से बाज नहीं आते हैं। कुछ इसी प्रकार का वाकिया उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के कस्वा सिरौली में भी गुजरा है जहां बीते कुछ दिनों से एक पूजा चौहान नामक एक फेसबुक आईडी नगर पंचायत चुनाव को लेकर काफी सक्रिय थी तथा किसी की भी फेसबुक पोस्ट में हस्तक्षेप करना उसका दिनचर्या बन गया था। उक्त आईडी से कई व्यक्तियों का विरोध किया गया लेकिन कस्वे के व्यक्तियों ने इसे नज़र अन्दाज़ कर दिया इसी दौरान उक्त आईडी से कस्वा सिरौली के प्रसिद्ध विधिक ज्ञाता व अधिवक्ता सैयद शाह आलम की आईडी पर कमेंट आई तथा उक्त आईडी से सैयद शाह आलम को हिदायत दी गई कि वह वकील हैं, वकालत करें, राजनीति नहीं। सैयद शाह आलम को किया गया उक्त कमेंट नकली फेसबुकिया को भारी पड़ गया। सैयद शाह आलम ने उक्त पूजा चौहान नामक आईडी का यूआरएल चैक किया तो उसमें उक्त व्यक्ति का असली नाम सदाकत हुसैन निकल कर आया जो कि कस्वा सिरौली के मोहल्ला प्यास का रहने वाला है। सैयद शाह आलम ने पूजा चौहान नामक उक्त आईडी का आंतरिक परीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त हिन्दू नाम का प्रयोग फेसबुक पर इसलिए किया जा रहा था कि उक्त आईडी से भृमित होकर क्षेत्र के हिन्दू समुदायी भी उक्त सदाकत के चेयरमैन प्रत्याशी के पक्ष में वोट और सपोर्ट कर सकें। इस बाबत सैयद शाह आलम ने थाना सिरौली में आईटी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करा दिया है। सैयद शाह आलम का कहना है कि अभियुक्त ने एफआईआर पंजीकृत होते ही अपनी फेसबुक आईडी का नाम पूजा चौहान से बदलकर सदाकत हुसैन कर दिया है। सैयद शाह आलम का कहना है कि अपराधी का यह कृत्य उसका इकबाले जुर्म है कि उसका नाम पूजा चौहान नहीं वल्कि सदाकत हुसैन है वहीं दौराने विवेचना उक्त फेसबुक आईडी का नाम बदलना साक्ष्य मिटाने की श्रेणी में आता है जिसमें धारा- 201 की बढ़ौतरी होना निश्चित है।

रिपोर्टर परशुराम वर्मा