–01.01.2027 की अर्हता तिथि पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण - 12 नवंबर को होगा प्रारूप प्रकाशन
पटना। बिहार में निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2027 को लेकर निर्वाचन विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक निबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार विनोद सिंह गुंजियाल ने इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार को पत्र भेजा है।
आयोग ने निर्देश दिया है कि अर्हता तिथि 01.01.2027 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2027 का प्रारूप प्रकाशन की तिथि 12.11.2028 [12.11.2026] निर्धारित है। इससे पूर्व सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर एवं निर्वाचक सूची से संलग्न कर्मियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाए।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन तक निर्वाचक सूची से संलग्न पदाधिकारी यथा प्रमंडलीय आयुक्त, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी के पदस्थापन/स्थानांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थिति में यह आयोग के पूर्वानुमोदन के पश्चात ही किया जा सकेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आयुक्त-सह-निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की सूची भी मांगी है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों - ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, नगर विकास एवं आवास, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया है कि 12.11.2026 से पूर्व सभी रिक्त पदों पर पदस्थापन सुनिश्चित करें और उसके बाद ट्रांसफर न करें।