Wednesday, 04 November 2026 | 11:37 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद: एडीजे-09 कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई 4 साल कारावास के साथ अर्थदंड सजा

पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-09 कोर्ट द्वारा दिनांक 03.11.2026 को आरोपी सुदीप को 04 वर्ष के कारावास और 5500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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फर्रुखाबाद: एडीजे-09 कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई 4 साल कारावास के साथ अर्थदंड सजा

फर्रुखाबाद (द दस्तक 24): उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के अनुपालन में अपराधियों को त्वरित व कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' (Operation Conviction) के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना मऊदरवाजा से जुड़े चोरी के एक मामले में पुलिस की ठोस विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है।

​मामले का संक्षिप्त विवरण:

अभियुक्त सुदीप पुत्र लालाराम (निवासी: मोहल्ला हाता इस्लाम खां भीकमपुरा, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़) के विरुद्ध थाना मऊदरवाजा पर मु०अ०सं० 61/2023 (वाद संख्या 633/2023) धारा 380/411/413/457 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस टीम द्वारा निष्पक्ष व सटीक विवेचना संपादित करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था।

​कोर्ट का फैसला और सजा:

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार तथा कोर्ट मोहर्रिर द्वारा किए गए अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे-09 कोर्ट द्वारा दिनांक 03.11.2026 को अभियुक्त सुदीप को दोषसिद्ध करार दिया गया। कोर्ट ने उसे 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

​सराहनीय पुलिस व अभियोजन टीम:

मामले में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की मुख्य भूमिका रही:

  • ​एडीसीजी: श्री अखिलेश कुमार

  • ​कोर्ट मोहर्रिर: का० बन्टी कुमार

  • ​पैरोकार: का० गुलाम गौस