फर्रूखाबाद (द दस्तक 24):
उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
थाना नवाबगंज से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 28.10.2026 को 04 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
मुकदमे एवं सजा का विवरण:
- मुकदमा: मु०अ०सं० 493/2009 (वाद संख्या 26/2010)
- धाराएं: 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़
- सजा: प्रत्येक अभियुक्त को 05 वर्ष 02 माह के साधारण कारावास की सजा एवं ₹5,000-₹5,000/- (पांच-पांच हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।
दोषी अभियुक्तों का विवरण:
- जयसिंह पुत्र औसान सिंह (निवासी ग्राम गंगलऊ, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़)
- लाला उर्फ रजनेश पुत्र जयसिंह (निवासी ग्राम गंगलऊ, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़)
- पंकज पुत्र विष्णुप्रसाद (निवासी रामनगर, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़)
- अशोक पुत्र प्रकाशनारायण (निवासी गुसरापुर, थाना नवाबगंज, जनपद फतेहगढ़)
सराहनीय कार्य करने वाली टीम व अभियोजन पक्ष:
- एडीजीसी: श्री शैलेश कुमार
- को० मो०: हे०का० राजेन्द्र सिंह
- पैरोकार: हे०का० विपिन कुमार