- कोरबा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज देर शाम पंचायत आम चुनाव 2020 के लिए प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्माण कार्यों के चेक जारी करने और विधानसभा को आधी-अधूरी तथा गलत जानकारी देने पर करतला जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.के.मिश्रा को निलंबित कर दिया है। श्रीमती कौशल ने आज जी.के.मिश्रा का निलंबन आदेश जारी कर दिया और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय परियोजना प्रशासक कार्यालय एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को नियत किया है। श्री मिश्रा के विरूद्ध यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत की गई है।
(ज़िला संवाददाता उत्सव यादव कोरबा छत्तीसगढ़)