फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 03 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद में 703 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन के निर्देशानुसार अब प्रत्येक पात्र जोड़े पर कुल एक लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी विकास खंडों एवं नगर निकायों को लक्ष्य आवंटित कर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी शालिनी ने बताया कि पात्र इच्छुक जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों तथा विकास खंड कार्यालयों के माध्यम से, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
योजना के तहत विवाह के बाद ₹64,000 की सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा लगभग ₹21,000 की गृहस्थी उपयोगी सामग्री जैसे साड़ी, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, सीलिंग फैन, कूलर, आयरन, गद्दे, कंबल, तकिया सहित अन्य आवश्यक सामान प्रदान किया जाएगा। वहीं विवाह समारोह के आयोजन, भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल एवं अन्य व्यवस्थाओं पर ₹15,000 प्रति जोड़ा खर्च किए जाएंगे।
योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पात्र परिवारों को मिलेगा। विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अविवाहित कन्याओं के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता एवं विधिक रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी योजना में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए।
योजना में विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी। विवाह पूरी तरह निःशुल्क होगा तथा किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क या दान नहीं लिया जाएगा। यह योजना सभी धर्मों और समुदायों के पात्र लाभार्थियों के लिए समान रूप से लागू है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र परिवारों से समय रहते ऑनलाइन आवेदन करने तथा अधिक जानकारी के लिए संबंधित विकास खंड, नगर निकाय अथवा समाज कल्याण विभाग से संपर्क करने की अपील की है।
