फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 31 अगस्त 2026 श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” के तहत फतेहगढ़ पुलिस द्वारा महिला संबंधी अपराधों सहित गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में 31 अगस्त 2026 को विभिन्न मामलों में न्यायालयों द्वारा कुल 9 अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस के अनुसार संबंधित थाना प्रभारियों, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप इन मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली।
पॉक्सो मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास
थाना मऊदरवाजा में दर्ज मु0अ0सं0 73/2024, वाद संख्या 316/2024, धारा 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त विमलेश जाटव उर्फ हवा पुत्र विशुनदयाल तथा अभय जाटव पुत्र लालाराम, निवासी ग्राम रशीदपुर, थाना मऊदरवाजा को पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कारावास तथा 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इस मामले में एडीजीसी श्री प्रदीप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 तेज सिंह तथा पैरोकार का0 गुलाम घोष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा
थाना मऊदरवाजा में दर्ज मु0अ0सं0 250/2009, वाद संख्या 269/2009, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त इमरान पुत्र फुरकान, निवासी 4/13 हाता मझले खां, भीकमपुरा, थाना मऊदरवाजा को एडीजे प्रथम न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।
अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मामले में एडीजीसी श्री हरिनाथ सिंह एवं श्री संजीव पाल, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 अजय कुमार तथा पैरोकार का0 गुलाम घोष की प्रभावी पैरवी रही।
एससी/एसटी एक्ट मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा
थाना अमृतपुर में दर्ज मु0अ0सं0 46/2016, वाद संख्या 49/2016, धारा 323/34, 304/34, 504, 506 भादवि एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्त विश्राम सिंह यादव पुत्र रामनाथ, जगराम पुत्र रामनाथ तथा उजसवीर उर्फ कारे पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी हमीरपुर, थाना अमृतपुर को एडीजे-02 एससी/एसटी कोर्ट ने दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास तथा 51-51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इस मामले में एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय एवं श्री अनुज कटियार, कोर्ट मोहर्रिर का0 बन्टी कुमार तथा पैरोकार का0 अमरपाल सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास
थाना मऊदरवाजा में दर्ज मु0अ0सं0 245/2009, वाद संख्या 267/2009, धारा 302/34, 307/34, 504, 506 भादवि के मामले में अभियुक्त फुरकान पुत्र अब्दुल रहमान, फरहान पुत्र मो0 फुरकान तथा इमरान पुत्र फुरकान, निवासी 4/13 हाता मझले खां, भीकमपुरा, थाना मऊदरवाजा को एडीजे प्रथम न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इस मामले में एडीजीसी श्री हरिनाथ सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 अजय कुमार तथा पैरोकार का0 गुलाम घोष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
प्रभावी पैरवी से अपराधियों को सजा दिलाने पर जोर
फतेहगढ़ पुलिस द्वारा बताया गया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लंबित गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला एवं बाल अपराधों से जुड़े मामलों में अभियोजन की प्रभावशीलता बढ़ाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।
31 अगस्त को आए इन न्यायालयीन फैसलों को पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन समन्वय की महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
