Thursday, 15 October 2026 | 4:27 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद:जनपद न्यायालय में निष्प्रयोज्य लोहे व लकड़ी की सामग्री की सार्वजनिक नीलामी 03 नवंबर को

फर्रुखाबाद जनपद न्यायालय परिसर में रखी निष्प्रयोज्य लोहे एवं लकड़ी की सामग्री की सार्वजनिक नीलामी 03 नवंबर 2026 को शाम 4:30 बजे आयोजित होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को ₹10,000 अग्रिम धनराशि जमा करनी होगी।
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फर्रुखाबाद:जनपद न्यायालय में निष्प्रयोज्य लोहे व लकड़ी की सामग्री की सार्वजनिक नीलामी 03 नवंबर को
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24) जनपद न्यायालय के परिसर में रखी निष्प्रयोज्य लोहे एवं लकड़ी की सामग्री की सार्वजनिक नीलामी 03 नवंबर 2026 को सायं 04:30 बजे जनपद न्यायालय परिसर में केंद्रीय नजारत के सामने चबूतरे पर आयोजित की जाएगी।

नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) श्री शैलेन्द्र सचान द्वारा जारी सूचना के अनुसार, नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों के अधीन बोली लगानी होगी। प्रत्येक बोलीदाता को ₹10,000 की अग्रिम धनराशि नकद जमा करनी होगी। जिन बोलीदाताओं की बोली स्वीकार नहीं होगी, उनकी जमा धनराशि नियमानुसार तत्काल वापस कर दी जाएगी।

नीलामी में शामिल सामग्री का निरीक्षण 01 नवंबर 2026 को अपराह्न 01:00 बजे से 03:00 बजे तक जनपद न्यायालय परिसर में किया जा सकेगा। बोली लगाने से पहले इच्छुक व्यक्तियों को सामग्री की स्थिति एवं गुणवत्ता का स्वयं निरीक्षण करना होगा। सामग्री जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम की जाएगी।

नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई अंतिम बोली को जनपद न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अंतिम रूप से अनुमोदित माना जाएगा। सफल बोलीदाता को निर्धारित शर्तों के अनुसार एक तिहाई धनराशि तत्काल तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर बोली निरस्त कर जमानत राशि जब्त की जा सकती है और सामग्री की पुनः नीलामी कराई जा सकती है।

सामग्री का पूर्ण मूल्य, लागू जीएसटी एवं अन्य निर्धारित देयताओं की पूर्ति के बाद ही उसे नीलामी स्थल से हटाने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय परिसर से सामग्री ले जाते समय किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित क्रेता की होगी।

नीलामी से संबंधित कानूनी कार्यवाही जनपद फर्रुखाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में की जाएगी। नीलामी की शर्तों से संबंधित किसी विवाद में जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं। सभी बोलीदाताओं के लिए नीलामी की निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।