पीलीभीत में चोर को पांच साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना
पीलीभी में तविशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने चोरी के मामले के दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थ दंड सहित पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है। थाना पूरनपुर में तैनात उप निरीक्षक कमरुल ने 28 फरवरी 1997 को थाना निगोही, शाहजहांपुर के ग्राम ईशापुर के खेमसिंह व उसके गैंग के साथियों तिलक सिंह, श